छत्तीसगढ़

17-Mar-2019 12:22:26 pm
Posted Date

होली में मुखौटा रहेगा प्रतिबंधित, लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

0-पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक संपन्न
रायपुर, 167 मार्च । होली में हर बार की तरह इस बार भी मुखौटे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे पहनकर होली खेलते या घुमने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इसी जानकारी आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की शांति समिति की बैठक में दी गई। 
 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आशुतोष पाण्डेय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रफुल्ल ठाकुर की उपस्थिति यहां पुलिस कंट्रोल रूम सिविल लाईन में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने होली और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई निर्देश दिए है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू है। इसका भी पालन अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया। आग्नेय अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित है। चूंकि परीक्षाओं का समय है इसे ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। होली में मुखौटे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। 
अवैध चंदा वसूलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: होली के दौरान अवैध रूप से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ  सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को फिक्स प्वाइंट बढ़ाने, बाईक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है। नगर निगम को सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था एवं साफ-सफाई करने एवं 20 से 22 मार्च तक पानी की विशेष व्यवस्था करने, होलिका दहन उपरांत रेत डलवाने को कहा है। होलिका दहन सडक़ किनारे किया जाये, पूर्व से लगे हुये सभी तोरनों को हटाया जाये। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा होली पर्व के दिन नलों में जल प्रदाय करने की समय-सीमा को बढ़ाया जावे एवं विभिन्न स्थानों में टेंकर के माध्यम से जल आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत प्रवाह की व्यवस्था विद्युत विभाग को करने के निर्देश दिये। 

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