छत्तीसगढ़

16-Mar-2019 12:59:00 pm
Posted Date

बच्चे की उम्र एक दिन भी ज्यादा होने पर आवेदन हो रहे रिजेक्ट

रायगढ़। आरटीई में एडमिशन के लिए उम्र का आंकलन 31 मार्च की स्थिति में की जा रही है। इस वजह से बच्चे की उम्र 1 दिन भी ज्यादा हुई तो पोर्टल में आवेदन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। जिले में ऐसे अनेक मामले सामने आ गए हैं लेकिन नियमों की ढाल दिखाकर नोडल अफसर इस का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
     राज्य सरकार ने बीते दो सालों से शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। एडमिशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल बनाया गया है लेकिन यही पोर्टल अब कुछ पालकों के लिए मुसीबत बन गया है। पोर्टल में इस बार नर्सरी, केजी-1 और कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चों के उम्र एक दिन भी अधिक हो रही है तो उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहा। शासन स्तर पर बने पोर्टल में ऐसे आवेदन आने पर सीधे नोडल अधिकारी से संपर्क करने कहा जा रहा है।जिले में ऐसे अनेक बच्चे हैं, जिनकी उम्र निर्धारित उम्र से कुछ दिन ज्यादा है। ऐसे में इन परिवारों को आरटीई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे लोग परेशान हैं। डीइओ आरपी आदित्य बताते हैं कि आरटीई के इस पोर्टल में उम्र का आंकलन 31 मार्च 2019 को आधार मानकर किया गया है। इस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं।
केस 1
राजीव नगर मोहल्ले में रहने वाले एक पालक शिव निषाद ने बताया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 2 अप्रैल 2015 है। केजी वन में एडमिशन के लिए आवेदन किया तो 2 दिन अधिक हो जाने के कारण आवेदन निरस्त हो गया। नोडल अफसर भी इस नियम को गलत बता रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है।
केस 2
ढिमरापुर में रहने वाली बच्ची नेहा की जन्मतिथि 3 अप्रैल 2016 है। आरटीई के अनुसार नर्सरी में प्रवेश में लिए उम्र की गणना 31 मार्च 19 के हिसाब से की जा रही है। ऐसे में नेहा की उम्र 31 मार्च 19 की स्थिति में 3 साल से 3 दिन कम हो रही है, इसलिए बच्ची को नर्सरी में प्रवेश नहीं मिल रहा है।
आरटीई में उम्र का ऐसा बंधन
आरटीई में पोर्टल में आवेदन करने के लिए शिक्षा विभाग ने उम्र का बंधन लगा दिया है। नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 4 साल से कम होना चाहिए। इसी तरह केजी-1 में 4 साल से अधिक और 5 साल से कम होना चाहिए। वहीं कक्षा पहली में 5 साल से अधिक और 6 साल से कम होना चाहिए।

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