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रायगढ़। । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छ.ग. शासन ने एक आदेश जारी कर दिनांक 20.02.2019 को जिला संवर्ग के कर्मचारी एन. एल. सोनी, सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय कांसाबेल का स्थानान्तरण करते हुए अन्यत्र जिला कलेक्टर कार्यालय, बलरामपुर कर दिया था, बार-बार प्रताडि़त करने के उद्देश्य के किये जा रहे स्थानान्तरण से व्यथित होते हुए श्री सोनी ने अपने विद्वान अधिवक्ता अभिषेक सराफ के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर की। जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए शासन को नोटिस जारी किया तथा 12 मार्च 2019 को सुनवाई के लिए नियत की। प्रकरण में आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य शासन की ओर से नियुक्त शासकीय अधिवक्ता के दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद माननीय न्यायाधिपति श्रीमान पी. एस. कोशी ने राज्य शासन द्वारा किये गये नियम विरूद्ध स्थानान्तरण को प्रथम दृष्टया गलत मानकर निरस्त कर स्थगन देते हुए चार सप्ताह के अंदर आवेदक के पक्ष में प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश राज्य शासन को दिये।
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