छत्तीसगढ़

16-Mar-2019 12:43:38 pm
Posted Date

सैनिकों का प्रतीक चिन्ह, मेडल, यूनिफार्म का उपयोग निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबंधित-कलेक्टर

फ्लेक्सी, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट के नीचे प्रिन्ट लाईन जरूरी
निर्वाचन के नियमों का पालन नहीं करने पर प्रिटिंग संचालकों के विरूद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही
    
रायगढ़/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज कलेक्टे्रट सभाकक्ष में प्रिटिंग प्रेस संचालकों की बैठक लेकर निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किए जाने वाले बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट, फ्लेक्सी के नीचे प्रिटिंग प्रेस का नाम एवं प्रिंट लाईन लिखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रिटिंग संचालक निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के नियमों का पालन नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी( साथ ही प्रिटिंग संचालक के लायसेंस की निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। 
कलेक्टर ने प्रिटिंग प्रेस संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय सेना के चाहे व थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना के जवानों के यूनिफार्म, लोगो, प्रतीक चिन्ह, मेडल का प्रकाशन किसी भी बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट एवं फ्लेक्सी में नहीं करेंगे। राजनीतिक प्रत्याशी भी निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए सैनिकों के लोगो या उनसे संबंधित किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते है। उन्होंने कहा कि सभी को आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से पालन करना होगा। कलेक्टर ने अवगत कराया कि प्रिटिंग प्रेस संचालकों की निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री, लेख, मुद्रण की प्रति, उसकी लागत की जानकारी सेम्पल के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी। जिसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम छपाई की संख्या, मुद्रण की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्याशी अथवा अपमानजनक कारक किसी भी लेख का प्रकाशन नहीं करना है। 
जिला कोषालय अधिकारी श्री अनिल पटेल ने संचालकों को बताया कि किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित कोई भी चीज बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट, फ्लेक्सी में मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे संचालक। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एस.ए.कुरू वंशी, श्री सत्येन्द्र मेहर, प्रिटिंग प्रेस के संचालकगण उपस्थित थे।  
 

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