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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार, और सूर्यकांत तिवारी की स्थायी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (धारा 7 और 12) के अंतर्गत आर्थिक अपराध को अंजाम दिया है। रिकॉर्ड की सामग्री से यह भी प्रतीत होता है कि आरोपी घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त रहे हैं। अदालत ने यह मानते हुए कि ऐसे मामलों में नियमित जमानत देना न्यायोचित नहीं है, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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