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रायपुर, 14 मार्च। लोकसभा निर्वाचन 2019 में आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के अनुरूप नगर निगम मुख्यालय नगर निवेष उडनदस्ता सहित सभी जोनो के नगर निवेष विभाग के अभियंताओं द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानो के तहत रायपुर निगम क्षेत्र में निजी भवनो की दीवारो में लगवायी गयी प्रचार सामग्री को हटाने वॉल राईटिंग की कार्यवाही सभी जोनो में अभियान पूर्वक की जा रही है। इसके साथ विद्युत पोलो, मार्ग विभाजको, चौक चौराहो, सार्वजनिक स्थलो, शासकीय भवनों में लगाये गये बैनर पोस्टरो, विज्ञापन होर्डिग्स को हटाने आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली होने के साथ ही अभियान मॉनिटरिंग सहित निरंतर तेज गति से जारी है एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के अनुरूप अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत रूप से पूर्ण व्यवहारिक परिपालन प्रशासनिक तौर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
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