शिमला । पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलें नहीं मिलेगी।
1 जून, 2025 से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपयोगकर्ताओं को कांच की बोतल या अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी है। पहली जून की समयसीमा इसलिए तय की गई है, ताकि बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को खत्म किया जा सके और व्यवसायियों को नुकसान न हो। सभी सरकारी संगठन मुख्य रूप से पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सार्वजनिक स्थान में प्लास्टिक की छोटी पानी की बोतलों के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाएंगे।
पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक की पानी बोतलों की रिसाइकिल को और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की बोतलों के उपयोग पर निगरानी और नियंत्रण के उपाय भी किए जाएंगे। सभी सरकारी समारोहों में, पर्यटन विकास निगम के होटलों में, निजी होटल, विवाह, और अन्य सामाजिक आयोजनों में। इन स्थानों पर ऐसी बोतलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 500 मिलीलीटर से कम की बोतलों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है लेकिन उनमें पानी कम होता है जिससे प्लास्टिक की खपत बढ़ती है। उपयोग के बाद इन्हें इधर-उधर फेंकने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इन बोतलों की रिसाइक्लिंग कठिन होती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है।
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