छत्तीसगढ़

13-Mar-2019 10:20:49 am
Posted Date

एमसीएमसी कमेटी सक्रियतापूर्वक करे पेड न्यूज की निगरानी-कलेक्टर

सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता  
कलेक्टर ने ली एमसीएमसी समिति की बैठक 

रायगढ़, 12 मार्च 2019/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के सुचारू संपादन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि  एमसीएमसी के सभी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें। इसके लिए गठित विभिन्न कमेटी सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया को सक्रिय रहकर सतत् पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अभ्यर्थी (प्रत्याशी) नामांकन के समय अपने सोशल मीडिया एकाउंट के संबंध में जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार में किए गए व्यय जिनमें सोशल मीडिया में विज्ञापन पर किया गया व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। क्रिएटिव के रूप में विकसित किए गए कन्टेन्ट भी मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के पूर्व प्रमाणन के लिए दायरे में आयेंगे। 
    आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दल द्वारा सोशल मीडिया में प्रयोग किए जा रहे सामग्री (कन्टेन्ट) पर लागू होंगे। एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज पर नजर रखेगी। कोई भी ऐसा समाचार जो किसी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल के प्रचार के लिए बनाया गया है, पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल के प्रचार-प्रसार के लिए 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, एसएमएस, विडियो कालिंग, व्हाटस एप का प्रयोग एवं घर-घर जाकर संपर्क  प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल सेना के जवानों से संबंधित सामग्री एवं प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे।  उन्होंने राजनीतिक प्रत्याशियों प्रिटिंग प्रेस संचालकों को फ्लेक्सी, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट प्रिटिंग से पहले एमसीएमसी मीडिया प्रमाणन कमेटी से अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए अनुलग्नक-क में नाम, पता, विज्ञापन के प्रकार, प्रसारण की अनुमानित लागत, समय एवं अन्य जानकारी भरकर जमा करनी होगी। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन का सत्यापन करेगी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री लेख, मुद्रण की प्रति, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट प्रकाशित करेंगे तो पाम्पलेट के नीचे प्रिंट लाईन डालना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत प्रिटिंग संचालकों के विरूद्ध दो वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के सामग्री अथवा अपमानकारक लेख का प्रकाशन नहीं करना है। बैठक में पेड न्यूज के संबंध में बताया गया कि एक ही समाचार बार-बार प्रकाशित होना, शीर्षक एक होना, अंदर की खबरें एक समान होना, राजनीतिक प्रत्याशी के पक्ष में समाचार प्रकाशित करना यह सब पेड न्यूज के दायरे में आयेंगे।   
    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि वेबपोर्टल के माध्यम से भी विज्ञापन प्रकाशन करने से पूर्व कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रिन्ट मीडिया के संबंध में उन्होंने बताया कि राजनीतिक प्रत्याशियों को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए मतदान के 48 घंटे पूर्व विज्ञापन के लिए एमसीएमसी कमेटीे से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कृत समाचार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ श्री प्रणय मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.ए.कुरूवंशी, सदस्य सचिव उप संचालक जनसंपर्क उषा किरण बड़ाईक, प्रसार भारती आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम अधिकारी श्री शशीप्रकाश पाण्डेय, वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय केडिया, सभी एसडीएम एवं मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के सदस्य उपस्थित थे।  
 

 

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