रायगढ़। पूंजीपथरा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री की सूचना पर ग्राम भुईकुर्री में दबिश देकर 10 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार (2 अप्रैल 2025) को पूंजीपथरा पुलिस ग्राम भ्रमण और माइनर एक्ट की कार्रवाई के लिए ग्राम पूंजीपथरा, सराईपाली, डारआमा और भुईकुर्री की ओर रवाना हुई थी। इस दौरान ग्राम सराईपाली में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भुईकुर्री निवासी दशरथ राठिया अपने घर के आंगन में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दशरथ राठिया के घर दबिश दी। पूछताछ के दौरान उसने शराब रखने की बात स्वीकार की और अपने कब्जे से 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी महुआ शराब (कीमत लगभग 1000 रुपये) बरामद कराई।
पुलिस ने आरोपी दशरथ राठिया (45), पिता गोपाल राठिया, निवासी ग्राम भुईकुर्री, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ के खिलाफ धारा 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।
शराब रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक जुगीत राठिया, सतीश सिंह, आरक्षक विक्रम कुजूर, अभिषेक द्विवेदी, नरेन्द्र पैंकरा और फिलमोन लकड़ा शामिल रहे। पूंजीपथरा पुलिस, क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और तस्करी पर लगातार नजर रखी जा रही है, और इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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