सारंगढ़-बिलाईगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा बारहवीं से उच्चतर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य के शासकीय, अशासकीय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि में शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी को सूचित किया गया है कि वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की 03 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी वेबसाईट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
छात्रवृत्ति हेतु पात्रता
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम संलग्न करना होगा।
आधार सीडेड बैंक खाता दर्ज करें विद्यार्थी
पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
निर्धारित अवधि के बाद संस्था प्रमुख पर होगा कार्यवाही
निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। वर्ष 2024-25 से संस्थाओं का जियो टैगिंग किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा जियो टैगिंग नहीं किया जायेगा। उन संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जायेगी।
वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एनसीपी पोर्टल से ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2024-25 में संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त की जा सकती है।