दुर्ग-रायपुर। जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक दुर्ग के मार्गदर्शन पर अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), चिराग जैन (भा0पु0से0) नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी शिव प्रसाद चन्द्रा थाना मोहन नगर जिला दुर्ग के नेतृत्व में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार त्वरित कार्यवाही की जा रहीं है। इसी क्रम मे प्रार्थी लव कुमार जांगडे पिता शिवलाल जांगडे उम्र 23 साल साकिन जयराम नगर थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का दिनांक 28.03.2025 को थाना उपस्थित आकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.03.2025 को ओएलएक्स एप मे गाडी बेचने का विज्ञापन देखा फिर मेसेज मे बात किए फिर हमारा 80,000 रूपये मे गाडी खरीदी बिक्री का सौदा तय हुआ दिनांक 28.03.2025 को मै गाडी खरीदने के लिए अपने घर बिलासपुर से ट्रेन से दुर्ग रेल्वे स्टेशन पहुचा एवं पूर्व मे बात किये मोबाईल नंबर से बात कर उसे रेल्वे स्टेशन बुलाया फिर थोडी देर बाद एक लडका मोटर सायकल से लेने आया। गाडी खरीदने हेतु उसके साथ उसकी मोटर सायकल मे बैठ कर जाने लगा तबएक जगह रूक कर पान ठेला मे सिगरेट लिया उसके बाद एक जगह जो नहर किनारे था वहा लेकर गया और सिगरेट पीना है बोलकर रूका उसी समय दो लडके आये और अपने हाथ मे चाकू रखे थे आए और एक लडका मेरे गले मे एवं दुसरा मेरे पेट मे चाकु टिका कर बोले जो पैसा रखा है उसे निकाल कर दे तब गाडी खरीदने के लिए मेरे द्वारा लाया गया नगदी 80,000 रूपये को मेरे पैंट से दाहिना जेब मे हाथ डालकर पैसा निकाल कर लुट कर तीनो लडके भाग। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 120/2025 धारा 309(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान अपचारी बालको का पता तलाश कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो दिनांक घटना समय सदर को जुर्म कारित करना स्वीकार किये। जिस पर तीन अपचारी बालको को गिरफ्तार किया जाकर लुट की रकम एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल एवं चाकू को जप्त किया गया है। अपचारी बालको के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से को विधिवत गिरफतार कर न्यायालय से रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा, सहायक उप निरीक्षक राजेश पाण्डेय प्रधान आरक्षक दिनेश सोनी एवं स्टाफ की विशेष भूमिका रही।
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