छत्तीसगढ़

12-Mar-2019 11:48:23 am
Posted Date

कलेक्टर ने ली प्रेसवार्ता

रायगढ़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशंवत कुमार ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेसवार्ता ली एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश की जानकारी दी। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कहा कि जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है एवं जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन चरण में लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान होगा। जिसमें रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल के प्रचार-प्रसार के लिए 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, एसएमएस, विडियो कालिंग, व्हाटस एप का प्रयोग एवं घर-घर जाकर संपर्क  प्रतिबंधित रहेगा। ताकि आम नागरिकों की निजता का सम्मान हो सके एवं जनजीवन प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल प्रचार के दौरान डिफेंस के प्रतीक चिन्हों का उपयोग नहीं कर करेंगे। राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री पोस्टर बैनर या झण्डा नहीं लगायेंगे। निजी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, झण्डा आदि बिना भू-स्वामी के लिखित अनुमति के नहीं लगाना है। उन्होंने बताया कि आम जनता ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी मशीन देख सके इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तक प्रतिबंधित रहेगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.ए.कुरूवंशी, पर्यवेक्षक श्री एफ.एम.षडंगी सहित मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

Share On WhatsApp