छत्तीसगढ़

12-Mar-2019 11:47:04 am
Posted Date

कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक

रायगढ़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है एवं धारा 144 लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति पर लगे बैनर पोस्टर हटा दें। किसी कि भी निजी संपत्ति उसके भू-स्वामी की अनुमति तथा लिखित सहमति के बिना झण्डा, पोस्टर बैनर न लगायें एवं इसकी सूचना एआरओ को दें। उन्होंने बताया कि नामांकन के समय 4 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान पर्ची पहचान पत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का उपयोग मात्र मतदाता सूची में मतदाता के नाम एवं सरल क्रमांक ढूंढने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। किसी भी दशा में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का उपयोग मतदान करने हेतु परिचय पत्र के रूप में नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करने और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्र तक ले जाना और वहां से वापस लाना। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.ए.कुरूवंशी, पर्यवेक्षक श्री एफ.एम.षडंगी सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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