छत्तीसगढ़

11-Mar-2019 10:52:33 am
Posted Date

रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अप्रैल को मतदान और 23 मई को होगी मतगणना

0-शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता हुई लागू  
0-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक: आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश 

रायपुर, 11 मार्च । लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत रायपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए आगामी 23 अप्रैल को मतदान तथा 23 मई को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने सभी राजनैतिक दलों और शासकीय सेवकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिले के सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों सहित निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।कलेक्टर ने जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए है। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) व (2) के तहत जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी कर दिया है। कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सम्पतियों पर बैनर, पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिग्स के द्वारा विरूपण नहीं किया जा सकता। गठित निगरानी दल इस पर नजर रखेगी। कलेक्टर ने सभी सरकारी भवनों से प्रचार-प्रसार संबंधी बैनर, पोस्टर,फ्लेक्स तत्काल प्रभाव से उतरवाने को कहा है। सार्वजनिक स्थलों, विद्युत और टेलीफोन के खम्भों पर भी किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होने चाहिए। कलेक्टर द्वारा संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए जिले के नगरीय और ग्रामीण स्तर पर गठित टीमों द्वारा आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल सभा अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न हीं कोई धरना देगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सवेरे 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति होगी। रात्रि 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में अपर कलेक्टर  आशुतोष पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  प्रफुल्ल ठाकुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  राजीव पाण्डेय सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

Share On WhatsApp