छत्तीसगढ़

07-Mar-2019 11:54:27 am
Posted Date

पाली महोत्सव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा स्टॉल लगाकर दी गई विधिक जानकारी

कोरबा 7 मार्च । जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा श्री राकेश बिहारी घोरे, के निर्देशानुसार चार एवं पांच मार्च को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पाली महोत्सव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को विधिक जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ स्टॉल लगाया गया। 
स्टाल में फलेक्स के माध्यम से अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडऩ, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडऩा अधिनियम, मध्यस्थता एवं लोक अदालत, जनोपयोगी लोक अदालत, न्याय सबके लिये न्याय पाने का सभी को समान अधिकार, छ.ग. टोनही प्रताडऩा अधिनियम संबंधी एवं वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तिथि एवं लोक अदालत के लाभ संबंधी जानकारी युक्त फलेक्स, पोस्टर - सूचना का अधिकार, रैगिंग एक्ट, बाल विवाह विधि के ज्ञान से नवा बिहान, लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है, संविधान मानव अधिकार से संबंधित पोस्टरों की प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से किया गया।
स्टॉल में आने वाले व्यक्तियों को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, महिलाओं के कानूनी अधिकार, विधिक सेवा योजनाएं एवं लोक अदालत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, रैंिगग एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना, बालको से संबंधित कानूनी प्रावधान, सूचना का अधिकार, मध्यस्थता एवं नि:शुल्क विधिक सेवा योजना संबंधी पाम्पलेट, एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं सरल कानूनी किताब का वितरण करते हुये जागरूक किये जाने का प्रयास किया गया तथा आगामी 9 मार्च दिन शनिवार को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

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