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मुंबई ,05 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने चार स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रणों में देरी को लेकर कर्नाटक बैंक पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट प्रणाली वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा संदेश प्राप्त करने और भेजे जाने के लिए एक मैसेजिंग नेटवर्क है।
इसके जरिए वित्तीय लेन-देन दिशानिर्देशों को प्राप्त या भेजा जाता है। कर्नाटक बैंक ने बीएसई में अपने नियामकीय फाइलिंग में कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 और 47ए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चार स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रणों में देरी को लेकर बैंक पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट प्रणाली 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के बाद प्रकाश में आया था, जोकि कथित रूप से इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग की वजह से हुआ था। फरवरी 2018 में इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद, आरबीआई ने बैंकों के सभी तरह के लेन-देन के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है।
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