छत्तीसगढ़

01-Mar-2019 12:53:43 pm
Posted Date

न्यायालय के आदेश पर 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

० मकान का ताला तोडक़र, तोडफ़ोड़
कोरबा 1 मार्च । एक बंद मकान का ताला तोडक़र तोडफ़ोड़ किए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश उपरांत दर्री पुलिस ने धारा 427, 456 के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ  अपराध पंजीबद्ध किया है। 
जानकारी के अनुसार दर्री मूलत: तखतपुर बिलासपुर निवासी अभिलाष गुप्ता पिता स्व. राधेश्याम गुप्ता 38 वर्ष की मां लक्ष्मीदेवी गुप्ता दर्री थाना अंतर्गत सरदार पटेल नगर जमनीपाली के आवास क्रमांक एमआईजी.1-53 में निवासरत थी। उनका अपोलो बिलासपुर अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। लक्ष्मी देवी के निधन के बाद जमनीपाली स्थित उनके मकान में ताला लगा था। पुत्र अभिलाष गुप्ता द्वारा मां का शोक कार्यक्रम तखतपुर में किया गया। इस दौरान जमनीपाली के बंद पड़े मकान को तोडऩे के लिए बोलेरो क्रमांक एमपी.20बीए.4027 में अभिलाष गुप्ता के ससुराल पक्ष के पंकज मानके, मनोज गुप्ता, बलदेव गुप्ता, पुष्पा गुप्ता एवं श्वेता गुप्ता पहुंचे। ताला तोडक़र मकान में तोडफ़ोड़ किया जा रहा था जिसकी सूचना पड़ोसियों ने दर्री पुलिस को दी थी। पड़ोसियों द्वारा मना किए जाने पर तोडफ़ोड़ करने वाले लोग मौके से भाग निकले। इस मामले की शिकायत अभिलाष गुप्ता ने दर्री थाना में की थी परंतु कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया था। परिवाद के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा ने दर्री पुलिस को उक्त लोगों के खिलाफ  प्रकरण दर्ज करने आदेश दिया। इस आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की है।

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