व्यापार

28-Feb-2019 12:44:24 pm
Posted Date

बैंक खाते से लिंक नहीं है पैन कार्ड तो होगा बड़ा नुकसान

0-लागू होगा नया नियम
नईदिल्ली, 28 फरवरी । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ई-रिफंड्स ही जारी करेगा और यह भी उन्हीं बैंक अकाउंट्स में जारी किए जाएंगे जो पैन (पैन) से जुड़े होंगे. 1 मार्च 2019 से आईटी डिपार्टमेंट ई-मोड के जरिए रिफंड जारी करेगा. टैक्स रिफंड पाने के लिए टैक्सपेयर्स को अपने बैंक अकाउंट को पैन करना होगा. अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच को जल्दी जरूरी डिटेल देने होंगे.
बुधवार को जारी एडवाइजरी के मुताबिक, टैक्सपेयर को अपना बैंक अकाउंट पैन से लिंक करना अनिवार्य है. इससे उनको टैक्स रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा जो सुरक्षित है. फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिफंड उनके बैंक अकाउंट या अकाउंट पे चेक के द्वारा करता है.
31 मार्च तक पैन को आधार से जोडऩा अनिवार्य
इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आदेश जारी कर कहा था कि पैन कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य है. सीबीडीटी ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आईटीआर फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोडऩा ही पड़ेगा. इसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोडऩा अनिवार्य है.

Share On WhatsApp