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28-Feb-2019 11:53:24 am
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एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड को हाईकोर्ट से झटका

0-खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
नईदिल्ली,28 फरवरी । दिल्ली हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड की अर्जी को खारिज कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने ये नहीं बताया है कि हेराल्ड हाउस को कब तक खाली करना होगा.
गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने आईटीओ स्थित प्रेस एरिया में परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका 21 दिसंबर,2018 खारिज कर दी थी. सिंगल बेंच ने एजेएल को दो सप्ताह में आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा था कि इस अवधि के बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के तहत परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
एजेएल ने सिंगल बेंच के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बेंच ने कहा था कि एजेएल पर यंग इंडिया (वाईआई) ने कब्जा कर लिया जिसकी (वाईआई) हिस्सेदारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास है.
केन्द्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलडीओ) ने अपने आदेश में कहा था कि बीते कम से कम दस साल से परिसर में कोई प्रेस काम नहीं कर रही है और पट्टा समझौते का उल्लंघन करके इसका केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा था. एजेएल ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में इन आरोपों से इनकार किया था.

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