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बिलासपुर, 27 फरवरी । इंदिरा आवास मांगने पर दुव्र्यवहार का शिकार होने वाली महिला ने तखतपुर जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ पर कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल की है। मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकार्ड मांगा है। तखतपुर जनपद पंचायत के ग्राम नगोई निवासी लक्ष्मीन बाई पति महेश लहरे का इंदिरा आवास के हितग्राहियों में 12 वें नंबर पर नाम था। सूची में नाम होने के बावजूद इंदिरा आवास नहीं मिलने पर वह 22 दिसंबर 2016 को जनपद पंचायत के सीईओ राजेन्द्र पांडेय के पास गई। सीईओ ने चेंबर में उसे फटकार लगाते हुए चपरासी को धक्का देकर बाहर करने का आदेश दिया। अधिकारी के आदेश पर चपरासी ने महिला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अपमानित होने पर महिला चेंबर से बाहर आकर रोने लगी व अपने पति को इसकी जानकारी दी। शोर होने पर सीईओ चेंबर से बाहर निकले और पुलिस बुलवा कर महिला को भगा दिया। दुव्र्यवहार करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला ने धारा 200 के तहत न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत से परिवाद निरस्त होने पर उसने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में क्रिमनल रिट याचिका दाखिल की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई उपरांत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत से रिकार्ड मंगाया है।
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