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रायगढ़। दिनांक 19.06.2024 के शाम थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के हमराह माइनर एक्ट की कार्यवाही के लिये थाना पूंजीपथरा स्टाफ ग्राम गेरवानी, सराईपाली, चिराईपानी, देलारी की ओर रवाना हुये थे। इसी दरम्यान थाना प्रभारी को मुखबीर से सूचना मिली कि चिराईपानी का प्रकाश चौहान अवैध बिक्री के लिए काफी मात्रा में महुआ शराब घर पर छिपा कर रखा है। सूचना पर थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा संदेही के घर गवाहों को लेकर दबिश दिया गया। संदेही प्रकाश चौहान घर में उपस्थित मिला जिसे अवैध शराब बिक्री करने के लिये घर पर छिपा कर रखने के संबंध में पूछताछ करने पर संदेही शराब बिक्री करना स्वीकार कर घर के आगंन से 10-10 लीटर क्षमता वाले दो प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ करीब 15 लीटर महुआ शराब (कीमती-रु.1,500) का पेश किया गया जिसे जप्त किया गया। आरोपी प्रकाश चौहान पिता घुराउ चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चिराईपानी थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ के कृत्य पर थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 153/2024 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का आरक्षक नरेन्द्र कुमार पैंकरा, निर्दोष लकड़ा, सुकृत डहरिया शामिल थे।
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