छत्तीसगढ़

20-Jun-2024 9:23:27 pm
Posted Date

नए कानूनी प्रावधानों पर कलेक्ट्रेट में हुई कार्यशाला

  • 01 जुलाई से लागू होने वाली नवीन संहिताओं के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी
  • 24 जून को नगर निगम ऑडिटोरियम में वृहत कार्यशाला, विशेषज्ञ देंगे जानकारी, आम जन हो सकते हैं शामिल

रायगढ़।  कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला अधिकारियों के लिए 01 जुलाई से लागू होने जा रहे नवीन कानून संहिताओं के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी दी गई। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, एडीएम संतन देवी जांगडे, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय कार्यशाला में उपस्थित रहे। जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ ठाकुर व पुलिस विभाग से डीएसपी अखिलेश कौशिक और निरीक्षक सीताराम धु्रव ने नवीन अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(2) को छोड़कर उपरोक्त तीनों संहिता/अधिनियम के सभी उपबंध संपूर्ण भारत में 01 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इसका उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में हर आम और खास लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रावधान है। नए कानून में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकता है।
कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने बताया गया कि भारतीय  दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023ए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। उक्त सभी कानूनों के उपबंध 01 जुलाई 2024 को या उसके बाद घटित होने वाले अपराधों पर ही लागू होंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक केन्द्रित, अभियुक्त केन्द्रित, पीडि़त केन्द्रित कानून एवं कल्याणकारी अवधारणा, अभियोजन को मजबूती प्रदान करना, न्याय को नागरिक अनुकूल बनाना, उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ पुलिस का सामंजस्यपूर्ण बनाना, प्रक्रियाओं की सरलता एवं संक्षिप्त ट्रायल को सरल बनाना, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक (फोरेंसिक), डिजीटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान के साथ समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाना है। नए कानूनों में पुराने प्रचलित संहिताओं की धारा संख्या में परिवर्तन के साथ कई स्थानों में परिभाषाओं और प्रक्रियाओं में समयानुकूल परिवर्तन किए गए हैं। जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल हो। कार्यशाला में सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
24 जून को नगर निगम ऑडिटोरियम में होगी कार्यशाला
24 जून सोमवार को दोपहर 3 बजे से नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में न्यायिक सेवा, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मीडिया प्रतिनिधि और आम जन भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी से इस कार्यशाला में उपस्थित होने और विधिक जागरूकता एवं नवीन क़ानूनों के प्रचार-प्रसार कार्य में सहयोग की अपील की है।

 

Share On WhatsApp