छत्तीसगढ़

19-Feb-2019 1:31:33 pm
Posted Date

पुनीत, मंतूराम के बाद अब मूणत की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर, 19 फरवरी । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में सोमवार को प्रदेश के पूर्व भाजपा मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके पहले कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डा. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। 
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। मामले में आज मजिस्ट्रेट विवेक कुमार वर्मा की न्यायालय में सुनवाई हुई। श्री मूणत की ओर से पूर्व उप महाअधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने पैरवी की। उन्होंने मामले में दलील दी कि राजेश मूणत पर कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप में राजेश मूणत की कोई आवाज नहीं है, उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत फंसाया जा रहा है। वहीं शासन की ओर से पैरवी कर रहे सतीश चंद्र वर्मा ने अपनी दलील में कहा कि पूरे मामले के साजिशकर्ता राजेश मूणत ही थे। कोर्ट में डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने पूर्वमंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने की असमान्य स्थिति अभी नहीं दिखती है, प्रकरण विचाराधीन है।

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