रायगढ़। दिनांक 11/06/2024 को थाना चक्रधरनगर में स्थानीय युवती द्वारा शिशुपाल सेठ (उम्र 21 वर्ष) निवासी थानाक्षेत्र चक्रधरनगर के विरुद्ध पिछले 2 साल से शारीरिक शोषण करने संबंधी आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के दिशा निर्देशों पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पीड़िता का महिला विवेचक से एफआईआर कराकर, युवती का विस्तृत कथन, मेडिकल आदि की कार्यवाही किया गया तथा आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिये तत्काल दबिश देकर हिरासत में लिया गया जो अपराध दर्ज होने की जानकारी पाकर भागने की फिराक में था। आरोपी शिशुपाल सेठ को पुलिस ने अपराध कायम के 24 घंटे के भीतर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
पीड़िता ने बताया कि शिशुपाल डिलीवरी बॉय का काम करता है जिसे जानती पहचानती है। 2 साल पहले रात्रि में शौच के लिए मैदान गई थी, जहां शिशुपाल उसे डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी दिया। गांव में बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई। शिशुपाल इसी तरह डरा धमका कर पिछले 2 साल से शारीरिक संबंध बना रहा है। युवती ने बताया कि शिशुपाल के घर वालों को शिशुपाल की हरकतें बताई तो डांट फटकार किये। घटना समय युवती नाबालिक थी। युवती के लिखित आवेदन पर आरोपी शिशुपाल सेठ पर अपराध क्रमांक 293/2024 धारा 376(2)(ढ), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना चक्रधरनगर के उपनिरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।
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