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03-Jun-2024 11:56:39 am
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जांच एजेंसियों की नाकामी के चलते फरार हुए नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी

0-कोर्ट ने लगाई फटकार
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने 30 मई को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसने देश के कुछ सबसे बड़े वित्तीय घोटालों को लेकर जाँच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. स्पेशल जज एम.जी. देशपांडे ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी देश से भाग पाए क्योंकि जाँच एजेंसियाँ उन्हें समय पर गिरफ्तार करने में नाकाम रहीं.
यह टिप्पणी एक आरोपी द्वारा अपनी यात्रा की शर्तों में छूट माँगने के आवेदन पर सुनवाई के दौरान आई थी. आरोपी का कहना था कि उसे काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ती है. इसके जवाब में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने कहा कि अगर इस तरह की यात्रा को अनुमति दी जाती है तो नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.
जज ने गोंसाल्वेस के इस दलील पर कहा कि मैंने इस तर्क का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और मुझे यह नोट करना जरूरी लगा कि ये सभी लोग जाँच एजेंसियों की विफलता के कारण भाग पाए क्योंकि वे समय पर गिरफ्तारी नहीं कर पाईं.
नीरव मोदी और विजय माल्या, जो वर्तमान में यूके में रह रहे हैं, को मुंबई की अदालतों ने भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है. मेहुल चोकसी वर्तमान में डोमिनिका में है और ईडी ने उसे एफईओ घोषित करने के लिए आवेदन दिया है.
इस मामले में, जज देशपांडे के सामने आवेदन करने वाला व्यक्ति, व्योमेश शाह, 2022 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी है. शाह को ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने तलब किया था. 7 जून, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद, शाह को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसमें व्यक्तिगत बंधन और जमानत देने जैसी शर्तें शामिल थीं. शाह पर लगाई गई शर्तों में से एक यह भी थी कि वह बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकता है.
शाह ने इसी शर्त में बदलाव करने के लिए आवेदन दिया था, यह तर्क देते हुए कि उसके काम के लिए ग्राहकों और काम की तलाश में विभिन्न देशों की यात्रा करना जरूरी है, और हर बार अदालत की अनुमति लेना व्यावहारिक नहीं है.
आवेदन पर विचार करने के बाद, जज देशपांडे ने आवेदन को मंजूर कर दिया. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह वह नहीं कर सकती जो ईडी करने में विफल रहा. जज ने कहा, ईडी मूल रूप से ऐसे व्यक्तियों को बिना किसी रोक-टोक के विदेश यात्रा करने, सबूतों में छेड़छाड़ करने और बाधा डालने, भागने के खतरे, शिकायतों के निपटान और इस प्रक्रिया में सहायता करने जैसे डर के बिना जाने देता है, लेकिन पहली बार जब ऐसा व्यक्ति अदालत के सामने पेश होता है तो अदालत के सामने ये सभी दलीलें और आपत्तियां अचानक सामने आती हैं. इसलिए, इस अदालत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अदालत वह नहीं कर सकती जो ईडी करने में विफल रहा है.
हालांकि, जज ने शाह को हर यात्रा से पहले ईडी को अपनी यात्रा कार्यक्रम और यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देने का आदेश दिया. यह फैसला जाँच एजेंसियों द्वारा आरोपियों को समय पर गिरफ्तार करने में विफलता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और भविष्य में इस तरह के मामलों में सतर्कता बरतने का संकेत है.

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