छत्तीसगढ़

03-Jun-2024 11:46:00 am
Posted Date

ग्राम खुरूसलेंगा में 200 लीटर डीजल जब्त, आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस ने की कार्यवाई

  • डीजल के अवैध भंडारण और विक्रय पर तमनार पुलिस ने की कार्रवाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल/डीजल का खतरनाक तरीके से संग्रहण कर अवैध बिक्री पर निगाह रखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं, निर्देशों के तारतम्य में कल शाम थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर के नेतृत्व में मुखबीर सूचना पर तमनार पुलिस की टीम द्वारा ग्राम खुरूसलेंगा में पंचम राठिया के घर कार्रवाई के लिए दबिश दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचम राठिया अपने घर में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ डीजल का भण्डारण कर बिक्री करता है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गवाहों के साथ पंचम राठिया  के घर चेक किया गया जिसमें घर की परछी में कई प्रकार के प्लास्टिक ब्लाडर, जरीकेन एवं पानी बाटल में करीबन 200 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ डीजल को भण्डारण कर रखना पाया गया। पुलिस ने डीजल बिक्री के संबंध में पंचम राठिया को कागजात पेश करने नोटिस देकर आरोपी पंचम राठिया पिता त्रिनाथ राठिया उम्र 39 वर्ष सा. खुरूसलेंगा थाना तमनार से 200 लीटर डीजल (कीमती 18,400 रूपये) एवं 01 सफेद भूरा रंग का चाडी की जप्त कर आरोपी पर थाना तमनार में अप.क्र. 148/2024 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा 285 आईपीसी के तहत कार्रवाई किया गया है। रेड कार्रवाई में थाना तमनार के प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, आरक्षक भीष्मदेव सागर और अनुप मिंज शामिल थे।

 

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