छत्तीसगढ़

02-Jun-2024 10:49:13 pm
Posted Date

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी को पोक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

रायगढ़। खरसिया पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
जानकारी के मुताबिक  थाना खरसिया में बालिका के पिता द्वारा उसकी नाबालिग लडकी से आर्यन खंडेलवाल (21 साल) द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अक्टूबर 2021 से लगातार दुष्कर्म कर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता के आवेदन पर आरोपित पर अप.क्र. 336/2024 धारा 376(2)(n) आईपीसी.5(l).N आईपीसी 6 पोक्सो एक्ट के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में खरसिया पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी आर्यन खंडेलवाल निवासी थानाक्षेत्र खरसिया को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल किया है।
पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल, उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, आरक्षक विशोप सिंह, हेमलाल सिदार एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

 

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