छत्तीसगढ़

31-May-2024 9:10:39 pm
Posted Date

मदिरा दुकानों के अहातों हेतु खोली गई निविदा

  • 1 जून से अहातों के लिए किए जायेंगे लाइसेंस जारी
  • सभी अहातों के लिए उच्चतम बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा एनआईसी के डेटाबेस से किया गया

रायगढ़।  जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के परिसर से संलग्न अहातों, जिनमें मदिरा उपभोग की अनुमति लाइसेंस शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, के व्यवस्थापन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाइन माध्यम से द्वितीय निविदा में बोलियां आमंत्रित की गई थीं, जिन्हे आबकारी विभाग से जारी निर्देशों का पालन करते हुए 27 मई 2024 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रायगढ़ में खोला गया।
सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रायगढ़ की 20 मदिरा दुकानों के अहातों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 14 अहातों हेतु कुल 31 पात्र आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। चयन के दिन वास्तविक कार्यवाही का संपादन करने के पूर्व निविदादाताओं को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रक्रिया को सभी निविदादाताओं की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया गया। सभी 14 अहातों के लिए उच्चतम बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा एनआईसी के डेटाबेस से किया गया। चयनित निविदादाताओं को अपने निविदा प्रपत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों और अग्रिम राजस्व के साथ दो कार्य दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। सभी चयनित निविदादाताओं द्वारा आबकारी विभाग को निर्धारित अग्रिम राजस्व की अदायगी चयन के दो कार्य दिवस के भीतर कर दी गई है। जिला स्तरीय उपसमिति द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त 1 जून से 14 अहातों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाऐंगे।
              विभाग द्वारा पहली निविदा में कुछ दुकानों के 7 अहातों के लिए प्रथम चयनित निविदादाता के अग्रिम राजस्व जमा करने में असफल रहने पर दूसरे क्रम के निविदादाता को अवसर देने के संभावित विकल्प के स्थान पर दूसरी बार पुन: नवीन निविदा करने का निर्णय लिया गया था। इससे आबकारी विभाग रायगढ़ को इन 7 दुकानों से 70.9 लाख के स्थान पर 1.73 करोड़ रूपए लाइसेंस फीस अब प्राप्त हो सकेगी। 1 जून के पश्चात अब कुल 20 मदिरा दुकानों के अहाते प्रारंभ हो जावेंगे। जिले में अहाते हेतु प्रस्तावित दुकानों में से शेष 6 के संबंध में निर्णय आबकारी मुख्यालय रायपुर द्वारा किया जाएगा।

 

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