छत्तीसगढ़

27-May-2024 9:11:44 pm
Posted Date

हाईकोर्ट ने की सौम्या चौरसिया की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर-रायपुर। कोल घोटाले और मनी लाड्रिंग के प्रकरण में जेल में निरुद्ध सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी से भी जवाब मांगा है। इस प्रकरण में अब 10 जून के बाद सुनवाई होनी है। यह सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई है। 
ज्ञात हो कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशाय  ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने के लिए सौम्या पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रुपये के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था। ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू भी मामले की जांच कर रही है। कुछ दिनों पहले ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया को 4 दिनों की रिमांड पर लिया था। 27 तारीख को रिमांड अवधि खत्म हो रही है। सोमवार को दोनों रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

 

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