छत्तीसगढ़

26-May-2024 10:20:30 pm
Posted Date

ग्राम छोटे देवगांव में एनएच 49 रोड किनारे निर्माणाधीन मकान पर डीजल का अवैध भंडारण की सूचना पर पुलिस ने की रेड

  • आरोपी से 250 लीटर डीजल जब्त, आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की कार्रवाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर खरसिया क्षेत्र में प्रशिक्षु आईपीएस/थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में पुलिस ने डीजल के अवैध भंडारण की सूचना पर  एक और कार्रवाई की गई है। 
जानकारी के मुताबिक कल  प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छोटे देवगांव का लक्ष्मी गुप्ता द्वारा एनएच 49 के किनारे अपने निर्माणाधीन मकान पर भारी वाहन चालकों से कम दामों में डीजल खरीद कर बिना लाइसेंस भंडारण कर अवैध रूप से बिक्री किया जाता है। सूचना पर तत्काल खरसिया पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर के बताए स्थान ग्राम छोटे देवगांव एनएच 49 रोड किनारे संदेही लक्ष्मी गुप्ता के निर्माणाधीन मकान पर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्रवाई में संदेही लक्ष्मी गुप्ता के घर से पुलिस ने गवाहों के समक्ष 35, 25 और 20 लीटर क्षमता वाले  जरकिन में कुल 250 लीटर डीजल (रु.21.600) व एक खाली जरीकेन एवं प्लास्टिक का बडा चाडी जप्त किया गया। 
आरोपी लक्ष्मी गुप्ता पिता संतराम गुप्ता उम्र 43 साल निवासी छोटे देवगांव थाना खरसिया द्वारा आवश्यक एवं ज्वलनशील पदार्थ डीजल का उपेक्षापूर्ण भंडारण और बिक्री करने के कृत्य पर आरोपी के विरुद्ध थाना खरसिया मे अपराध क्रमांक 323/2024 धारा 285 आईपीसी 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही किया गया है। विदित हो कि इसके पूर्व 18 मई को खरसिया पुलिस द्वारा डीजल के अवैध भंडारण कर ब्रिकी करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। कल ग्राम छोटे देवगांव पर कार्यवाही में उपनिरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार दर्शन, आरक्षक योगेश साहू, हेमलाल सिदार और सत्या नारायण सिदार की अहम भूमिका रही है।

 

Share On WhatsApp