छत्तीसगढ़

21-May-2024 11:11:51 pm
Posted Date

भारी वाहन का नो एंट्री में प्रवेश, जांच में वाहन चालक मिला बिना ड्राइविंग लाइसेंस व शराब सेवन के नशे में वाहन चलाते

यातायात पुलिस ने वाहन चालक और वाहन स्वामी पर की कार्यवाही, कोर्ट से वाहन मालिक और वाहन चालक का पर लगा 22,000 रुपए का जुर्माना
रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर लगातार यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 17 मई शुक्रवार की रात्रि ढिमरापुर चौंक से शहर अंदर नो पॉइंट में घुसी भारी वाहन क्रमांक MH 43 CE 5488 को ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा यातायात थाने लाया गया। वाहन चालक न्यानेश्वर दत्तात्रे वीर सेट्ठी शराब सेवन करना प्रतीत होने पर ब्रीथ एनालाइजर से स्वांस का जांच किया गया, वाहन चालक शराब सेवन पाया गया जिसे नो एंट्री में वाहन प्रवेश करने की जानकारी देते हुए उससे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागजात पेश करने कहा गया। वाहन चालक ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना बताया, वाहन के कागजात अनुसार वाहन नवी मुंबई के नवनाथ मारुति शिंदे के नाम पर पंजीकृत है। डीसीपी ट्रैफिक रमेश चन्द्रा द्वारा वाहन चालक और वाहन स्वामी पर मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं पर इस्तगासा तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया था जहां आज वाहन चालक न्यानेश्वर दत्तात्रे वीर सेट्ठी पिता दत्तात्रे वीर सेट्ठी उम्र 30 साल निवासी  तुरंजापुर रोड सोलापुर (महाराष्ट्र) पर न्यायालय द्वारा 3/181 MV Act (बिना लायसेंस) में रु.5,000 एवं 185 MV Act (शराब सेवन) पर रु.10,000  तथा 115/194 MV (नो एंट्री जोन में प्रवेश) पर रु.2,000 कुल रु.17,000 रुपए एवं वाहन स्वामी नवनाथ मारुति शिंदे पिता मारुति शिंदे उम्र 33 साल निवासी तालाबली गांव नवी मुंबई पर 5/180 MV Act (बिना लाइसेंस वाहन चालक को वाहन चलाने की अनुज्ञा देने पर) रु.5000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

 

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