छत्तीसगढ़

16-May-2024 9:35:36 pm
Posted Date

छात्रावासों में मासिक स्वास्थ्य जांच के लिए निजी प्रेक्टिशनर चिकित्सक 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय रायगढ़ में पंजीकृत डाक के माध्यम से किया जा सकेगा आवेदन

रायगढ़।  जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में वर्ष 2024-25 हेतु प्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु रायगढ़ जिले के निजी प्रेक्टिशनरों जिनकी योग्यता एमबीबीएस, बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास/आश्रम)के लिए 31 मई 2024 तक आवेदन पत्र मंगाये गये है। इच्छुक चिकित्सक अपना आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेज सकते है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी प्रेक्टिशनर चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास/आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपये प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास/आश्रमों में छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपये प्रतिभ्रमण मानदेय भुगतान दिया जाएगा। निजी चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास/आश्रम के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। साथ ही प्रत्येक छात्रावास/आश्रम के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेंगे। इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, स्थायी/अस्थायी मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाता के प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो) एवं पेन कार्ड की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेज सकते है। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जायेंगे। नये अभ्यर्थी उल्लेखित समस्त दस्तावेज/प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे तथा वर्ष 2023-24 में अनुबंधित (कार्य कर चुके)अभ्यर्थी अपने लेटर पेड में सामान्य आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नियमों एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

 

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