छत्तीसगढ़

15-May-2024 11:58:20 pm
Posted Date

धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत छाल परिक्षेत्र के बोजिया परिसर में हुये जनहानि घटना में मृतिका के पुत्र को दिया गया 25 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता राशि

  • वन्यप्राणी विचरण क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता तोड़ाई या अन्य किसी भी कार्य के प्रयोजन के लिये किया गया है प्रतिबंधित

रायगढ़।  वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़, वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल के सूचनानुसार 15 मई को प्रात: 8.00 बजे लगभग परिसर रक्षक बोजिया फिलमोन तिर्की वनपाल को दिलीप भगत वल्द जेलसिंह भगत साकिन छाल के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना दिया गया कि परिसर बोजिया कक्ष क्रमांक 505 पी.एफ. में इंदरमोती पति स्व.होरीलाल अगरिया उम्र लगभग 70 वर्ष साकिन छाल तह-थाना छाल जिला रायगढ़ के द्वारा तेन्दूपत्ता तोडऩे के लिए जंगल की ओर गई थी। तेन्दूपत्ता तोडऩे के दौरान वन्य प्राणी जंगली भालू से अचानक आमना-सामना होने पर भालू द्वारा हमला कर दिया गया जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होतेे ही उप वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वन परिक्षेत्राधिकारी छाल अपने अधीनस्थ वन अमलो के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और मौका जांच किया गया। मौका स्थल पर जंगली भालू के पैरों के निशान पाया गया, मौका साक्ष्य में जंंगली भालू द्वारा घटना होना पाया गया। शासन के नियमानुसार मृतक के उत्तराधिकारी पुत्र श्याम कुमार अगरिया साकिन छाल तह-छाल जिला रायगढ़ को तत्कालिक राशि 25000 रुपये प्रदान किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।
धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल परिक्षेत्र अंर्तगत हाथी प्रभावित क्षेत्र एवं अन्य वन्य प्राणी होने एवंं जंगल में प्रतिदिन हाथियों के विचरण होने के कारण कर्मचारियों एवं हाथी मित्र दल द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सम्पूर्ण वनमंडल में हाथी, भालू एवं अन्य वन्यप्राणी विचरण क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता तोड़ाई या अन्य किसी भी कार्य के प्रयोजन लिये प्रतिबंधित किया गया है तथा समूचे छाल क्षेत्र के वन अमले को हाई अलर्ट पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

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