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सारंगढ़-बिलाईगढ़। अचानक किसी सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राजस्व विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग के रूप में 25 हजार रूपए दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को अपने से संबंधित तहसीलदार कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ एफआईआर, मर्ग इंटीमेशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, शव परीक्षण प्रतिवेदन (पीएम रिपोर्ट), दावा जांच पड़ताल प्रपत्र-III (खंड 21 (2) बी, अदायगी रसीद-प्रपत्र-II(खंड 20 (1), फार्म-5 (खंड 2यू) (1), अंतिम जांच प्रतिवेदन और नॉमिनी के बैंक खाता का विवरण जमा करना आवश्यक है। सड़क दुर्घटना के लिए सहायता राशि स्वीकृत होने पर मृतक के वारिसान, नॉमिनी के खाता में राशि ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
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