छत्तीसगढ़

13-May-2024 9:04:34 pm
Posted Date

ड्रिंक एंड ड्राइव : प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की हुई ट्रक का ड्राइवर मिला शराब सेवन किया हुआ

  • ट्रैफिक पुलिस ने की ट्रक ड्राइवर पर कार्यवाई, कोर्ट से  ड्रायवर को लगा 12,000 रुपए का अर्थदंड

रायगढ़। शहर में भारी वाहन के लिए प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 11 मई के दोपहर करीब 1:30 बजे एक ट्रक सीजी 04 NZ- 7847 घुस गई थी। पेट्रोलिंग दौरान डीएसपी ट्रैफिक रमेश कुमार चंद्रा मौके पर पहुंचे। डीएसपी चन्द्रा ने ट्रक और ड्राइवर को चेक किया।  ट्रक ड्राइवर नशे में होना प्रतीत होने पर ड्राइवर का ब्रीथ एनालाइजर से श्वास की मौके पर जांच कराई गई जिसमें ड्राइवर अल्कोहल लेना पाया गया। डीएसपी ट्रैफिक द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर धारा 115/194, 185 एमवी एक्ट के तहत वाहन चालक के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया। आज माननीय न्यायाधीश द्वारा ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार यादव पिता नर्मदा प्रसाद यादव उम्र 24 साल निवासी पाली हाल मुकाम मिनी बस्ती बिलासपुर को नशे में वाहन चलाने पर ₹10,000 एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर ₹2,000 कुल ₹12,000 के अर्थ दंड की सजा दी गई है तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जप्त किये गये ट्रक को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है।

 

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