छत्तीसगढ़

12-May-2024 12:21:01 am
Posted Date

दुष्कर्म के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, आरोपी गया जेल

पीड़ित युवती को रिपोर्ट करने से मना करने वाले आरोपित की मां और भाई पर भी पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़। थाना सिटी कोतवाली में 09 मई को स्थानीय युवती अपने परिजनों के साथ थाना आकर मोनू बंधन पिता स्वर्गीय भोलानाथ बंधन उम्र 30 साल निवासी रायगढ़ के विरुद्ध आवेदन देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 05 मई की रात्रि मोनू बंधन घर आकर जबरदस्ती बलपूर्वक दुष्कर्म किया। दूसरे दिन सुबह लड़की अपनी घरवालों को बताई। तब मोनू बंधन की मां कांति बंधन और उसका भाई सोनू बंधन इसे थाने में रिपोर्ट करने से मना कर धमकाये। लड़की अपने परिवारजनों में सलाह मसवारा कर 09 मई को थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लेते हुए उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर   युवती का मेडिकल कराकर तत्काल आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम के साथ रवाना हुई। आरोपी मोनू बंधन की मां और भाई थाने में अपराध कायम होने की जानकारी पर रायगढ़ से फरार होकर संबलपुर भाग गये थे जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा संबलपुर बस स्टैंड पर हिरासत में लिया गया। आरोपी मोनू बंधन भी उड़ीसा फरार होने की फिराक में ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस के इंतजार में खड़ा था जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने हिरासत में लिया और थाना लायी। आरोपी अपना जुर्म स्वीकार किया है पुलिस ने आरोपी मोनू बंधन की मां कांति बंधन और उसके बड़े भाई सोनू बंधन को पीड़ित युवती को रिपोर्ट ना करने के लिये डराने धमकाने के अपराध में धारा 190, 506 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर किया है तथा आरोपी मोनू बंधन को दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड बाद जेल भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर एवं हमराह स्टाफ की सराहनी भूमिका रही है।
 

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