छत्तीसगढ़

06-May-2024 11:44:38 am
Posted Date

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अभियान संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं होना चाहिए

  • मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निर्वाचन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को छोड़कर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी
  • मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़।  लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए कल 7 मई को मतदान होगा। मतदान का समय प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। कलेक्टर श्री गोयल ने सभी उडनदस्ता दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान समाप्ति के  पूर्व बाहरी व्यक्ति विशेष रूप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिले में रहने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। श्री गोयल द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अभियान संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि और अव्यवस्थित आचरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निर्वाचन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को छोड़कर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदाता पर्चियां केवल सादे कागज में होंगी इसमें किसी दल/अभ्यर्थी का नाम अथवा निशान नहीं होगा।

 

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