छत्तीसगढ़

04-May-2024 10:18:07 pm
Posted Date

5 मई की शाम 5 बजे से मदिरा दुकान बंद

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मंदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व दिनांक 05 मई 2024 को सायं 5 बजे से लेकर 07 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित है।

 

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