छत्तीसगढ़

02-May-2024 9:43:15 pm
Posted Date

हल्दी-चावल देकर 7 मई मतदान के लिए न्यौता दे रही समूह की महिलाएं

  • मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

रायगढ़।  विकासखण्ड तमनार के ग्राम-टिहली रामपुर में गजब का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां शादी समारोह के अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों एवं सगे-संबंधियों को घर-घर जाकर गुड-हल्दी देकर शादी में आने का न्यौता देते है, ठीक इसी तरह बीते दो दिनों से स्व-सहायता समूह की महिलाएं पूरी उत्साह के साथ गांव के एक-एक घर में जाकर हल्दी-चावल देकर 7 मई को मतदान के लिए बूथ में आने का न्यौता दे रही है। इस दौरान समूह की महिलाएं सुबह-शाम लोगों के घरों में जाकर मतदान के महत्व को बता रही है और शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करते हुए मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर मतदाता होने पर गर्व महसूस करने की बात कह रही है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 7 मई 2024 मंगलवार को जिले में मतदान होना है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है और लोगों को सौ-फीसदी मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में भी गांव की सक्रिय महिला बिरजिनिया तिर्की और पशु सखी कैथरीना कुजूर भी घर-घर जाकर मतदान के लिए न्यौता दे रही है। वहीं गांव में महिलाओं को इकट्ठा करते हुए निर्वाचन के दौरान हमें अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों करना चाहिए है, इसके बारे में समझा रही है। साथ ही महिलाओं को मतदान के लिए शपथ भी दिला रही है।
मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए मतदान केन्द्र पर रहेगी आवश्यक सुविधाएं
7 मई मतदान के लिए सभी मतदान केन्द्रों में दिव्यांगों एवं वृद्धजनों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। इस कड़ी में मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हील चेयर, परिवहन सुविधा समेत कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पेयजल, धूप से बचने के लिए शेड, मेडिकल किट, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

 

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