छत्तीसगढ़

02-May-2024 9:42:07 pm
Posted Date

5 मई को सायं 5 बजे से 7 मई मतदान समाप्ति तक जिले की मदिरा दुकानें रहेगी बंद

रायगढ़।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3)तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (दिनांक 5 मई 2024 को सायं 5.00 बजे)से लेकर 07.05.2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

 

Share On WhatsApp