छत्तीसगढ़

02-May-2024 9:41:55 pm
Posted Date

6 और 7 मई के अखबार के विज्ञापन के लिए पार्टी, प्रत्याशी या अन्य को दो दिन पहले लेना होगा प्रमाणन

रायगढ़।  लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदान के एक दिन पूर्व 6 मई और मतदान दिन 7 मई को समाचार पत्र (प्रिन्ट मीडिया) में राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला एमसीएमसी रायगढ़ से लिया जाना अनिवार्य है। प्रकाशन की तिथि के कम से कम दो दिन पहले इस प्रमाणन के लिए कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत राजनीतिक दल, कोई भी निर्वाचन लडऩे वाले उम्मीदवार, संगठन, संघ, व्यक्ति का कोई समूह आवेदन कर सकता है।
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ विधिवित सत्यापित प्रतिलेख के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियां, विज्ञापन के उत्पादन की लागत, क्या विज्ञापन किसी उम्मीदवार या पार्टियों के चुनाव की संभावनाओं के लाभ के लिए है, से संबंधित विवरण। यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को शपथ पर बताना होगा कि यह राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए नहीं है और उक्त विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्रायोजित या कमीशन या भुगतान नहीं किया गया है। एक बयान कि सारा भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।
जिला स्तर की एमसीएमसी को यह अधिकार है कि वह किसी विज्ञापन को प्रसारित करने लायक न पाए जाने पर उसे प्रमाणन देने से इंकार कर दे। इस आदेश के खिलाफ  उम्मीदवार या राजनीतिक दल राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति में अपील कर सकता है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय एमसीएमसी आदेश के खिलाफ  उम्मीदवार या राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर की एमसीएमसी समिति में अपील कर सकता है। राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवेदक से आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर एमसीएमसी के निर्णय के बारे में आवेदक को सूचित किया जाएगा। राजनीतिक दल और कोई भी चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के अलावा तीसरे पक्ष के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रोक नहीं लगाता है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि तीसरा पक्ष किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए या उसके खिलाफ  विज्ञापन नहीं दे सकते।

 

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