छत्तीसगढ़

25-Apr-2024 9:44:13 pm
Posted Date

अभ्यर्थी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए वाहन की अनुमति अब रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से ले सकेंगे

  • अनुमति हेतु अतिरिक्त कलेक्टर को किया गया अधिकृत
  • वाहन अनुमति हेतु अनिवार्य दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में करना होगा आवेदन

रायगढ़।  कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर कार्तिकेया गोयल ने लोकसभा निर्वाचन-2024 की अवधि के दौरान निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02-रायगढ़ (अजजा)के संपूर्ण क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से वाहन अनुमति दिए जाने हेतु संतन देवी जांगड़े अतिरिक्त कलेक्टर/नोडल अधिकारी (कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था/अनुमति) को ऑनलाईन/ऑफलाईन अनुमति दिए जाने हेतु अधिकृत एवं आदेशित किया है।
वाहन अनुमति हेतु लगेंगे ये दस्तावेज
वाहन अनुमति हेतु अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज की छायाप्रति, वाहन चालक का ड्रायविंग लाइसेंस की छायाप्रति, राजनीतिक दल प्राधिकार पत्र (आथॉरिटी लेटर)-निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने परए वाहन का बीमा पत्रक एवं फिटनेस सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)दस्तावेज जमा करना होगा।

 

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