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रायगढ़। रामनवमी 17 अप्रैल को जिले के कपितय मदिरा दुकानों हेतु शुष्क अवधि घोषित की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने 17 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी/विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा दुकानों, होटल बारों तथा देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार, रायगढ़ को संपूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण व्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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