छत्तीसगढ़

15-Apr-2024 2:41:25 am
Posted Date

सारंगढ़ में कार्यालयीन दिवस में बनाया जा सकता है खाद्य लाइसेंस

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले के अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति
पंजीयन का कार्य कार्यालयीन दिवस और समय पर सीएमएचओ कार्यालय सारंगढ़ परिसर, शासकीय सामुदायिक अस्पताल के सामने में किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति बनवाकर लाभ उठाने की अपील की है। पंजीयन, लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा या निगम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 वा 31(1)के तहत खाद्य विनिर्माता,  रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन ,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल ,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, चाट वा गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , फल, सब्जी विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।  पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर रु.100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर रु.2000 है, जबकि उत्पादनकर्ता हेतु  क्रमशः  रु.3000 व रु.5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी होटल और छोटे खाद्य व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित करें और नियम कानून अनुसार किसी प्रकार के मिलावटी, गंदगी आदि का पालन नहीं करते तो उन पर कार्यवाही करें। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि जुर्माना का प्रकरण सुनवाई अपर कलेक्टर न्यायालय और सजा की सुनवाई सीजेआई कोर्ट में किया जाता है।

 

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