छत्तीसगढ़

04-Apr-2024 2:11:31 am
Posted Date

1 अप्रैल से मदिरा के मूल्य में वृद्धि, दुकानों में पहले से संग्रहित मदिरा भी बढ़े हुए मूल्य पर बिकेगी

मदिरा दुकानों में ओवर रेट के संबंध में आबकारी विभाग और सी.एस.एम.सी.एल.के टोल फ्री नंबर 14405 पर कर सकते है शिकायत
रायगढ़।  राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल से मदिरा में वृद्धि करते हुए मदिरा विक्रय दर सूची जारी की गई है। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार देशी मदिरा के प्रचलित क्वार्टर के मूल्य में 12.5 प्रतिशत, विदेशी मदिरा में प्रचलित चीपर रेंज के क्वार्टर के मूल्य में 8 प्रतिशत, जबकि विदेश से आयातित (बोर्न इन ओरिजिन)कतिपय प्रचलित ब्रांड के मूल्य में 45 प्रतिशत और इससे भी अधिक तक की वृद्धि की गई है। साथ ही 01 अप्रैल से पूर्व मदिरा दुकानों में संग्रहित हो चुकी मदिरा भी 01 अप्रैल से बढ़े हुए मूल्य पर ही बेची जाएगी। मदिरा की बोतलों में पुराना रेट स्टीकर ही लगा होने के कारण ग्राहकों को नए मूल्य की वास्तविक जानकारी मदिरा दुकानों से बिल प्राप्त कर हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वेब लिंक https://excise.cg.nic.in/csmcl/PriceList पर जाकर भी मोबाइल के माध्यम से मूल्य देख सकेंगे। दुकानों एवं गोदाम में संग्रहित मदिरा की समाप्ति के पश्चात नए विक्रय दर प्रिंट के साथ मदिरा प्राप्त हो सकेगी। विदेशी मदिरा के कई प्रचलित ब्रांड लेबल्स का मूल्य जारी होना शेष रहने के कारण मूल्य जारी होने तक दुकानों में संग्रहित ऐसी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिसे मूल्य जारी होने के बाद विक्रय किया जाएगा। मदिरा दुकानों में नई विक्रय दर सूची चस्पा की जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट की शिकायत आबकारी विभाग और सी.एस.एम.सी.एल.के टोल फ्री नंबर 14405 पर सकते है।

 

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