छत्तीसगढ़

03-Apr-2024 4:16:00 am
Posted Date

डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे अनिवार्य सेवा कर्मी

  • 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में किया गया है अधिसूचित, निर्वाचन आयोग से जारी हुए हैं दिशा-निर्देश

रायगढ़।  लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को ‘अनिवार्य सेवा’ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर की समय-सीमा में संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होगा। रायगढ़ जिले के कर्मियों को 17 अप्रैल 2024 तक करना होगा। फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेंटर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेजरी स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा। फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान संबंधी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।

 

Share On WhatsApp