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13-Mar-2024 3:24:06 pm
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आरबीआई की डेडलाइन से पहले बीएसई ने इनवेस्टर्स के लिए जारी किए निर्देश

नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध की आखिरी तारीख नजदीक है। इस बीच, बीएसई ने पीपीबीएल से जुड़े निवेशकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किया है।
बीएसई ने निवेशकों से कहा है कि जिन लोगों ने अपने स्टॉक ब्रोकर्स के साथ केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते रजिस्टर किए हैं, वह सभी किसी अन्य बैंक के साथ खोले गए अकाउंट को रजिस्टर करा लें। बीएसई ने ये काम 15 मार्च से पहले पूरा करने को कहा है, जिससे की निवेशकों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
बीएसई ने कहा है कि अगर इनवेस्टर्स अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खाते से रजिस्टर्ड हैं तो 15 मार्च के बाद उन इनवेस्टर्स का सिक्योरिटी मार्केट्स में लेनदेन प्रभावित हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, निवेशकों को अपने बैंकिंग अरेंजमेंट्स का रिव्यू करने की सलाह दी गई है। साथ ही अन्य बैंकों के साथ एडिशनल बैंक अकाउंट एड करने को कहा गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों और कारोबारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा एवं निकासी से जुड़े लेनदेन समेत अपने ज्यादातर कामकाज बंद करने के लिए 15 मार्च तक की मोहलत दी थी।
आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद यूपीआई सहित किसी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। पहले इसकी समयसीमा 29 फरवरी तय की गई थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए खातों को छोडक़र अपने सभी खातों और वॉलेट्स से अपनी समूची उपलब्ध रा शि निकालने का निर्देश दिया था।

 

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