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10-Feb-2024 8:03:23 pm
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आरक्षक पर गाड़ी चढ़ा कर जान लेने वाले आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

राजनांदगांव। गत शुक्रवार को थाना बागनदी पुलिस के एक आरक्षक को रोकने के दौरान आरक्षक पर वाहन चढ़ाकर उसकी जान लेने के मामले में पुलिस ने दो गौर तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसी मामले से संबंधिति मामले मेें तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 
बता दें कि दिनांक 9 फरवरी के रात्रि 02.30 बजे संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग के चालक ने थाना बागनदी को फ ोन के माध्यम से सूचना दी कि एक संदिग्ध वाहन आपके थाना की ओर आ रहा जिसको एमसीपी लगाकर रोक कर चेक करे।  सूचना पर थाना बागनदी के पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी द्वारा संदिग्ध वाहन को स्टापर लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसे संदिग्ध वाहन का चालक अपने पिकअप
वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए मारने की नियत से आरक्षक शिवचरण मंडावी के उपर वाहन चढ़ाकर घसीटते हुए देवरी महाराष्ट्र की ओर फरार हो गया। आरक्षक शिवचरण मंडावी को गंभीर चोट आने पर ईलाज के लिए देवरी अस्पताल ले जाया गया जहां ईलाज के दौरान आरक्षक की  मौत हो गई। जिस पर थाना बागनदी में वाहन चालक के खिलाफ धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की जानकारी होने पर
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के दिशा-निर्देश पर फरार आरोपी वाहन चालक को पकडऩे टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के नेतृत्व में टीम भंडारा, नागपुर महाराष्ट्र की ओर अलग-अलग टीम रवाना हुये थे। संदिग्ध वाहन का पतातलाश बागनदी व भंडारा के बीच सीसीटीवी को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध पिकअप वाहन कमांक एमएच -36 एए 3634 दिखाई दिया, जिसके आधार पर वाहन के स्वामी का पता तलाश किया गया और वाहन स्वामी कृष्णा गोटेफ ोड़े को पकडक़र पूछताछ की गई। पुछताछ में कृष्णा ने अपने पिकअप वाहन को अयुर थोटे और विशाल गायधने को पशु तस्करी के लिए देना बताया। जिसके बाद पुलिस ने  सायबर सेल की मदद से मोबाईल लोकेशन लेकर के आरोपी अयुर थोटे और विशाल धयगाने का पता तलाश कर हिरासत में लिया। और पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म करना स्वीकार कर लिया। जिसके बाद आरोपियों के कथन के आधार पर एवं उनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन को मुडीपार महाराष्ट्र से बरामद किया गया एवं मामले में धारा 4,6,10 छ.ग. कृ. पशु परि.अधि. जोड़ी गई।
मामले में पुलिस ने आरोपियों के कथन के आधार पर रोशन सेलोकर पिता अम्बादास सेलोकर उम्र 26 साल निवासी कोंढा महाराष्ट्र जो अंतर्राज्यीय पशु तस्करी का मुख्य सरगना है, को भी ग्राम लाखनी महाराष्ट्र से हिरासत में लिया गया। प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पशु तस्करी में संलिप्त मनीष अम्बादे निवासी कालकापारा डोंगरगढ़ और माधव सिरमौर द्वारा पशु बिकी हेतु उपलब्ध कराया जा रहा था व महाराष्ट्र के पशु तस्कर मयुर के पास बेचा जा रहा था। प्रकरण में माधव सिरमौर की गिरफ्तारी की गई है, प्रकरण के आरोपी रोशन सेलोकर व विशाल गायधने, के विरूद्ध पूर्व में महाराष्ट्र के थाने में क्रमश: चिचगढ़ में व थाना करंदा में पशु कुरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है, व आरोपी माधव सिरमौर के खिलाफ
थाना खैरागढ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी मनीष अम्बादे, मयुर की पतासाजी के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित कर लगातार पतातलाश की जा रही है। 

 

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