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रायगढ़, 02 फरवरी । एट्रोसिटीज एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने जबगा के प्रधान पाठक को डेढ़ साल सश्रम कारावास व तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया आरोपी कृष्ण कन्हैया झारिया ने 26 जनवरी 16 को स्कूल के पीछे रसोई घर में आगन बाड़ी साहयिका को पकड़ लिया और झुमा झटकी करने लगा पीडि़ता किसी तरह अपने को छुडा़ कर बाहर भागी जिसे बालमती ने देखा घटना की रिपोर्ट होने पर पुलिस ने विवेचना की ओर आरोपी के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 354व 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया चालान न्यायालय में पेश होने पर विचारण किया गया जिसमें दोष सिध्द पाया गया और अभियुक्त को 354 के तहत एक साल की सजा व दो हजार का जुर्माना व एस्ट्रोसिटी एक्ट में 6 माह की सश्रम कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड की आदायगी में व्यतिक्रम किये जाने पर दो व एक माह की अतिरिक्त सजा अभियुक्त को भोगनी पड़ेगी राशि अदा किये जाने पर पीडिता को क्षतिपूर्ति के रुप में दो हजार रुपये दिये जाने का आदेश दिया गया मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ए.के.श्रीवास्तव ने पैरवी की।
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