छत्तीसगढ़

02-Feb-2019 12:35:15 pm
Posted Date

जिले में अवैध खनिज उत्खनन, भण्डारण और परिवहन करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई : कलेक्टर

0-खनन क्षेत्र में श्रमिकों की सुविधाओं को ध्यान रख कर वाहनों के आने-जाने के लिए सडक़ निर्माण सुनिश्चित करे
रायपुर, 02 फ रवरी । कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित खनिज विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए जिले में अवैध खनिज परिवहन, भार क्षमता से अधिक परिवहन और गौण खनिजों का अवैध भण्डारण करते पाये जाने पर  सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए पर्यावरण, राजस्व, खनिज एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर खनन क्षेत्र एवं खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की नियमित रूप से जांच की जायेगी। खनन क्षेत्र में श्रमिकों की सुविधाओं ध्यान में रखने के साथ-साथ वाहनों के आने-जाने के लिए सडक़ निर्माण सुनिश्चित करे ताकि ग्रामीण जनों को किसी तरह असुविधाओं का समाना न करना पड़े। इसी तरह खनन क्षेत्र तथा जिन स्थानों पर खनिजों का भण्डारण किया जा रहा है वहां पर नियमित रूप से पानी का छिडक़ाव किया जाए। जिले में संचालित रेत खदानों का राज्य शासन के निर्देशानुसार पर्यावरण विभाग से स्वीकृत शर्तों के तहत खदान का संचालन कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है। उन्होंने ने कहा कि जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टों में 6 मीटर से अधिक गहराई खदानों एवं पट्टेधारियों द्वारा खनिज उत्खनन में विस्फोटक के उपयोग किये जाने से आम विस्तार में होने वाली असुविधा एवं जन हानि की संभावना को दृष्टिगत रखकर किए जाने का निर्देश दिये। खनिज परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों का भार क्षमता के अनुसार खनिज परिवहन कराया जाये। भार क्षमता से अधिक परिवहन होने से सडक़ों की स्थित बद से बदत्तर हो जाता है। वन विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने वाले त्रैमासिक पत्रक पर अवैध उत्खनन व परिवहन की जानकारी समयावधि में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर उप संचालक खनिज सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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